आदेश: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने धार्मिक आयोजन के लिए जारी किया संशोधित आदेश, कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और बचाव के उद्देश्य

 


कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने गृह विभाग के और संचालनालय स्वास्थ्य सेवा के आदेश के परिपालन में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और बचाव के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन कर आगामी धार्मिक कार्यक्रम व त्यौहारों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम व बचाव के संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कंटेनमेंट जोन में त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार का सामाजिक जमावट वर्जित रहेगा। इसके साथ ही 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध, दीर्घकालिक बीमारी से ग्रस्त रोगी, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में लिख गया कि कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा व ताजिए की अधिकतम ऊंचाई 6 फीट रखा जाना बंधनकारी होगा और पंडाल का साइज अधिकतम 30 बाय 45 फीट रखा जा सकेगा।

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