12 दिसम्बर को लगेगी नेशनल लोक अदालत



राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छतरपुर अरूण कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में शनिवार, 12 दिसंबर को जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों में नेशलन लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। लोक अदालत के लिए जिला मुख्यालय एवं तहसील न्यायालयों में कुल 22 खण्डपीठों का गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में कोविड- 19 के अंतर्गत दिये निर्देशों का पालन करते हुए पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं से संपर्क कर प्रकरणों को राजीनामा के आधार पर आपसी सहमति अनुसार निराकृत किया जायेगा।

नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक मामले एवं सिविल मामले, पारिवारिक विवाद मामले, निगोशियबल इन्सटूमेंट मामले तथा मोटर दुर्घटना के मामले एन.आई. एक्ट से संबंधित प्रकरण और ऐसे प्रीलिटिगेशन के मामले जो कि आज तक किसी भी न्यायालय में दायर नहीं किये गये जिनमें विद्युत विभाग और बैकों तथा नगर पालिका के जलकर और संपत्तिकर आदि के मामलों का निराकरण आपसी सामंजस्य एवं समझौते से किया जायेगा।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निराकरण के उद्देश्य से विशेष निर्देश दिये गए हैं। उन्होंने लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों का सस्ता एवं सुलभ तथा शीघ्र न्याय की दिशा में एक कारगार कदम है यदि पक्षकारगण द्वारा मामले का निराकरण कराया जाता है तो संबंधित मामले की अपील, रिवीजन एवं पुर्नावलोकन नहीं होता और यदि पक्षकार द्वारा कोर्ट फीस का संदाय किया जाता है तो वह वापिस मिल जाती है और आपस में कटुता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। पक्षकारों से अपील की गई है कि वे उपरोक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत में अधिकतम संख्या में मामलों का निराकरण कर लाभ उठायें।

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