ऊर्जा मंत्री के ग्वालियर बंगले में शिकायत निवारण की प्रभावी व्यवस्था

भोपाल: ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के ग्वालियर स्थित बंगले में बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रभावी व्यवस्था की गई है। ऊर्जा मंत्री के कार्यालय द्वारा माह जुलाई-2020 से अब तक कुल प्राप्त 3 हजार 200 शिकायतों में से करीब 3 हजार 51 शिकायतों का निराकरण किया गया है एवं शेष शिकायतों का निराकरण प्रक्रियाधीन है। शिकायतें मुख्य तौर पर मीटर-रीडिंग, बिलिंग, वोल्टेज एवं नये कनेक्शन आदि से संबंधित हैं।  



गौरतलब है कि श्री तोमर ने ग्वालियर स्थित बंगले में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं को किसी भी हालत में विद्युत संबंधी समस्या होने पर परेशान न होना पड़े और उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाए। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता सेवा सर्वोपरि है और राज्य शासन उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कृत-संकल्पित है। उन्होंने विद्युत उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि विद्युत संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या होने पर वे निकटतम जोन/वितरण केन्द्र जाकर अपनी शिकायतों का निराकरण करायें। साथ ही ग्वालियर स्थित बंगले में पहुँचकर भी अपनी शिकायतों का निराकरण करा सकते हैं। 

'निष्ठा'' टेलीकॉलर (वॉइस बोट) के माध्यम से दर्ज करायें बिजली संबंधी शिकायतें : ऊर्जा मंत्री

ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति एवं बेहतर उपभोक्ता सेवाएँ प्रदान करने की दिशा में देश की सभी शासकीय, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी पहली ऐसी कंपनी बन गई है, जिसने कंपनी कार्यक्षेत्र के उपभोक्ताओं को शिकायतें दर्ज कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वाइस बोट की सुविधा उपलब्ध कराई है। यह वाइस बोट अपनी तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पहला ऐसा वाइस बोट है, जिससे कंपनी कार्यक्षेत्र के उपभोक्ता अपनी बिजली आपूर्ति से संबंधित, वितरण ट्रांसफार्मर से संबंधित तथा बिजली बिल से संबंधित सभी प्रकार की शिकायतें काल सेंटर नंबर 1912 पर अप्रत्यक्ष टेलीकॉलर (वॉइस बोट सुविधा) के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ता कॉल सेन्टर नंबर 1912 पर कॉल लगाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह व्यवस्था कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए लागू कर दी गई है।   

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