बांदा प्रदेश सरकार द्वारा घोषित प्रत्येक शुक्रवार को रात 8 बजे से सोमवार को सुबह 7 बजे तक का कोरोना कर्फ्यू/लॉकडाउन शुक्रवार (23 अप्रैल) से लागू होगा। डीएम आनंद कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार की शाम शासनादेश का हवाला देकर इसका आदेश जारी कर दिया।
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लगभग 59 घंटे हर सप्ताह लोग घरों पर ही लॉक रहेंगे। डीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर अन्य किसी को कर्फ्यू अवधि में आवागमन की अनुमति नहीं होगी। शहर से लेकर गांव तक हर कोने में मास्क अनिवार्य होगा। अनुपालन न करने पर पहली बार 1000 और दूसरी बार 10,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। साथ ही संबंधित थानाध्यक्षों का सीधा दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित कराएं। डीएम ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अंदर ही मनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए।
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शादी समारोह में बंद स्थलों पर 50 व्यक्ति और खुले स्थान पर 100 व्यक्तियों को मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर की शर्तों के साथ अनुमति होगी। रोडवेज बसों में 50 फीसदी यात्री ही चल सकेंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा परीक्षार्थी या अभ्यर्थी अपने आईडी कार्ड और प्रिंट/इलेक्ट्रानिक मीडिया को पास/कार्ड के आधार पर अनुमति होगी। आक्सीजन की सप्लाई के लिए ड्रग इंस्पेक्टर अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे। डीएम ने कहा कि जो भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम और आईपीसी के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
स्रोत-अमर उजाला
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