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ग्राम प्रधान के निकटतम संबंधी रोजगार सेवक नहीं रह पाएंगे गांव में


झांसी।
जिन ग्राम पंचायतों में महिलाएं ग्राम रोजगार सेवक हैं और यदि उनका विवाह हो जाता है तो उक्त ग्राम पंचायत से उन्हें हटाया जाएगा और अन्य ग्राम पंचायत में समायोजित किया जाएगा। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।

ग्राम्य विकास विभाग के अपर आयुक्त (मनरेगा) योगेश कुमार ने आदेश जारी कर कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्राम रोजगार सेवक के पद पर अविवाहित महिलाआें की नियुक्ति भी हुई है। महिलाआें के विवाहित हो जाने पर इनके द्वारा तैनाती स्थल पर कार्य करना असंभव हो जाता है। ऐसे में विवाहित महिला ग्राम रोजगार सेवक द्वारा इच्छा व्यक्त करने पर नजदीकी ग्राम पंचायत में समायोजित किया जाए।

इसी तरह अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शासनादेश जारी कर कहा कि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान के निकटतम संबंधी अथवा परिवारीजन यदि ग्राम रोजगार सेवक हैं तो उन्हें उक्त गांव से हटाकर किसी और गांव में समायोजित किया जाए। उक्त गांव में नए ग्राम रोजगार सेवक का चयन किया जाएगा अथवा आपसी सहमति से ग्राम रोजगार सेवक का समायोजन किया जाए।

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