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Jabalpur: राशि दोगुनी करने के नाम पर ठगी करने वालों को 7-7 साल की सजा, चारों दोषियों पर 16 लाख का जुर्माना भी

जबलपुर कोर्ट ने धोखाधड़ी करने वाले चार लोगों को सात-सात साल की सजा दी है। साथ ही चारों पर 16 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 



लोगों से कम समय में राशि दोगुनी करने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले चार आरोपियों को जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों आरोपियों पर 16 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि आस्था बिल्ड टेक लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर व एजेंट आरोपी रामफल रजक, रतनदास गुप्ता, कौशलेश मौर्य, खेमराज गुप्ता व रजितराम ने करीब 36 लोगों से एक लाख से 50 हजार व 20 हजार की राशि की एफडी कराने का झांसा देते हुए उक्त राशि कम समय में दोगुनी होने का लालच दिया और उसके बाद कंपनी फरार हो गई। फरियादी ज्योति सोंधिया सहित अन्य की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। 

सुनवाई पश्चात् अदालत ने चारों आरोपियों को सात-सात साल की सजा व आरोपी रजितराम पर 10 लाख, कौशलेश, खेमराज व रतनदास पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले में शासन की ओर से एजीपी राजेश तिवारी ने पक्ष रखा। 

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