टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राहुल सिंह लोधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट द्वारा निर्वाचन शून्य किए जाने के आदेश के खिलाफ राहुल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त स्टे दिया है।
गौरतलब है कि खरगापुर से भाजपा विधायक राहुल सिंह लोधी के निर्वाचन को हाई कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया था। हाई कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा था कि भविष्य में राहुल सिंह को इस प्रकार की कोई जिम्मेदारी न सौंपी जाए। उनके खिलाफ पूर्व विधायक चंदा गौर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
इसमें नामांकन के दौरान जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया था। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में राहुल सिंह लोधी से चुनाव हारी प्रत्याशी चंदा देवी गौर ने याचिका में बताया था कि चुनाव के वक्त राहुल सिंह लोधी ने दो बार नामांकन पत्र दाखिल किया था। पहले नामांकन में उन्होंने बताया था कि उनकी आरएस कंस्ट्रक्शन कंपनी में भागीदारी हैं। इसका मप्र राज्य ग्रामीण सड़क अधिकरण से अनुबंध है, लेकिन दूसरे नामांकन पत्र में उन्होंने लिखा कि उनकी और उनके परिवार की किसी भी कंपनी में भागीदारी नहीं है।
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