Sagar News : नरयावली सीएम राइज स्कूल की प्राचार्य आशा जैन के खिलाफ शिकायतें मिली थी। शिकायतों की जांच के लिए जांच समिति का गठन किया गया। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्राचार्य आशा जैन को प्रथतदृष्टया पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और स्वेच्छाचारिता का दोषी पाया गया। संभागायुक्त ने किया निलंबित।
संभागायुक्त डा. वीरेन्द्र सिंह रावत ने शासकीय सीएम राइज स्कूल नरयावली की प्रभारी प्राचार्य आशा जैन को अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया है। प्रभारी प्राचार्य आशा जैन के खिलाफ वहां के लोगों ने अनियमितताओं की शिकायत की थी। इस शिकायत के जांच के लिए समिति का गठन किया था।
इस आधार पर किया निलंबित
जांच समिति की रिपोर्ट में पाया गया कि प्रभारी प्राचार्य जैन ने अपने पदीय दायित्वों के पालन में लापरवाही बरती, जिससे विद्यालय में असामाजिक तत्वों द्वारा शराबखोरी की गई। इसके अलावा जैन ने विद्यालय में संस्था द्वारा नियुक्त कम्प्यूटर आपरेटर की जगह फर्जी कम्प्यूटर आपरेटर को नियुक्त किया। सुरक्षाकर्मी, जो कि संस्था द्वारा नियुक्त कर्मचारी है, से अपने निजी कार्य करवाए। विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की भर्ती में पारदर्शिता का पालन नहीं करके रिक्त पदों की पूर्ति के लिए नियमानुसार प्रचार-प्रसार नहीं किया। स्वेच्छाचारिता पूर्वक शिक्षकों की नियुक्ति की। तथा विद्यालय स्तर पर छात्र-छात्राओं से ली जाने वाली शालेय शुल्क में अनियमितता बरती गई।
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के परीक्षण करने के उपरांत प्रभारी प्राचार्य आशा जैन को प्रथमदृष्टया पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता की दोषी प्रतीत होती है। यह कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में अनुशासनहीनता का द्योतक होकर मप्र सिविल सेवा आचरण नियम उपनियम का उल्लघंन है। मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
बगैर सूचना अनुपस्थित मिलने पर माध्यमिक शिक्षक निलंबित
संयुक्त संचालक शिक्षा सागर संभाग मनीष वर्मा ने उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर कर स्कूल से अनपुस्थित मिलने सहित अन्य शिकायतों पर बंडा ब्लाक के शासकीय शाला माध्यमिक शाला बिलहनी में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक पुष्पेन्द्र साहू को निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से माध्यमिक शिक्षक साहू पर कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने व शराब का सेवन करने के आशय की शिकायत पर निलंबन का प्रस्ताव भेजा गया था।
इसके बाद 10 जुलाई को निरीक्षण किया तो शिक्षक पुष्पेंद्र साहू अनपुस्थित होकर पंजी पर हस्ताक्षर कर बिना सूचना के शाला से अनुपस्थित थे। मामले की जांच के बाद शिक्षक पर शिक्षकीय पदीय दायित्व में घोर अनुशासनाहीनता बरतने पर यह कार्रवाई की गई। निलंबन के दौरान माध्यमिक शिक्षक साहू विकासखंड शिक्षा अधिकारी शाहगढ़ कार्यालय में अटैच रहेंगे। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
Sabhar : Nai Dunia
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