महिला बाल विकास अधिकारियों ने समझाईश देकर रोका वाल विवाह

शासन स्तर से वाल विवाह रोकने एवं लोगों को जागरूक करने के वावजूद ग्रामीण स्तर पर अभी भी लोगों द्वारा वाल विवाह किये जाने की जानकारी प्राप्त होती रहती है इसी क्रम मे आज ग्राम करमासन घाट मे वाल विवाह होने की सूचना प्राप्त हुई जिस पर कलेक्टर महोदय श्री विवेक श्रौतिये के निर्देशन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती ऋजुता चौहान के मार्गदर्शन में महिला वाल विकास परियोजना अधिकारी महेश दोहरे एवं प्रधान आरक्षक थाना बल्देवगढ़ द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए ग्राम करमासन घाट पहुंच कर नावालिग वालिका के पिता एवं ग्रामीणों को वाल विवाह से होने वाले नुकसान के वारे मे समझाईश दी गई।

सेक्टर पर्यवेक्षक श्रीमति इन्द्रा जैन द्वारा बताया गया कि कम उम्र मे शादी से जच्चा एवं बच्चा दोनो को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पडता है। परियोजना अधिकारी द्वारा बताया गया कि यदि आप कम उम्र मे बच्चों की शादी करते है तो आप शासन स्तर से मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पायेंगे।

अधिकारियों की समझाईश से बालिका के पिता द्वारा अपनी बच्ची की शादी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के उपरांत ही करने की वात कही गई एवं ग्राम वासियों द्वारा पंचनामा बनाकर अपने बच्चों की शादी सही समय पर करने का आवश्वासन दिया गया।

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