मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना MP 2026 | ₹2 करोड़ ऋण + सब्सिडी | MMKUY
🇮🇳
मध्य प्रदेश सरकार | MSME विभाग | भोपाल, 14 अप्रैल 2026
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी
योजना 2026
₹2 करोड़
तक का ऋण + भारी सब्सिडी
🌾 किसानों के बेटे-बेटियों के लिए
💰 30% तक सब्सिडी
📈 6% ब्याज अनुदान
🏭 कृषि-आधारित उद्योग
🚨 पात्र उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन करें — सीमित सीटें | msme.mponline.gov.in
💰
₹2Crअधिकतम ऋण राशि
🎯
30%अधिकतम सब्सिडी (मार्जिन मनी)
📉
6%महिला उद्यमी ब्याज अनुदान
📅
7 वर्षब्याज अनुदान अवधि
👶
18–45आयु सीमा (वर्ष)
योजना का परिचय
भोपाल, 14 अप्रैल 2026 | मध्य प्रदेश MSME विभाग
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसान परिवारों के उज्जवल भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना (MMKUY) के तहत किसानों के बेटे-बेटियों को कृषि-आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार ₹2 करोड़ तक का ऋण दिलाने में मदद करेगी, साथ ही भारी सब्सिडी भी प्रदान करेगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसान परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना और राज्य में बेरोजगारी को कम करना है। जब किसान परिवार के युवा स्वयं उद्यमी बनेंगे, तो वे न केवल अपनी आय बढ़ाएंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार सृजित करेंगे और ग्रामीण पलायन रुकेगा।
मुख्य विशेषताएं
योजना के 4 बड़े फायदे एक नज़र में
💸
₹2 करोड़
अधिकतम ऋण
₹50,000 से ₹2 करोड़ तक — परियोजना आकार के अनुसार। CGTMSE गारंटी के साथ।
🎁
30%
तक सब्सिडी
BPL/SC/ST/OBC/महिलाओं को 30% मार्जिन मनी। सामान्य वर्ग को 15% सब्सिडी।
📊
5-6%
ब्याज अनुदान
पुरुष को 5% और महिला उद्यमियों को 6% वार्षिक ब्याज अनुदान — 7 साल तक।
🏭
100%
Online Process
पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन — msme.mponline.gov.in पर आवेदन करें। कोई ऑफिस चक्कर नहीं।
योजना के उद्देश्य
MMKUY किस समस्या का समाधान करती है?
किसान परिवारों के लिए — एक नई राह
🤝
किसान परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना
💼
स्वरोजगार को बढ़ावा देना
📉
बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय कमी
🌾
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना
🏘️
पलायन रोकना (Migration Reduce)
👩🌾
महिला उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन
पात्र व्यवसाय (कौन सा उद्यम लगाएं?)
इन कृषि-आधारित उद्योगों के लिए मिलेगा ऋण
🍎
खाद्य प्रसंस्करण
Food Processing
🐄
डेयरी उद्योग
Dairy Farming
🐔
मुर्गीपालन
Poultry Farming
🐟
मत्स्य पालन
Fisheries
🌱
बीज उत्पादन
Seed Production
🥫
फल-सब्जी संरक्षण
Preservation Unit
वित्तीय सहायता विवरण
परियोजना राशि के आधार पर सब्सिडी और अनुदान
📌 ₹10 लाख या अधिक की परियोजना
सामान्य वर्ग
15%अधिकतम ₹12 लाख
BPL वर्ग
20%अधिकतम ₹18 लाख
ब्याज अनुदान (पुरुष)
5%₹5 लाख/वर्ष, 7 वर्ष तक
ब्याज अनुदान (महिला)
6%₹5 लाख/वर्ष, 7 वर्ष तक
📌 ₹10 लाख से कम की परियोजना
सामान्य वर्ग
15%अधिकतम ₹1 लाख
BPL/SC/ST/OBC/ महिला/दिव्यांग/अल्पसंख्यक
30%अधिकतम ₹2 लाख
ब्याज अनुदान (पुरुष)
5%₹25,000/वर्ष, 7 वर्ष तक
ब्याज अनुदान (महिला)
6%₹25,000/वर्ष, 7 वर्ष तक
5%
👨 पुरुष उद्यमी वार्षिक ब्याज अनुदान
6%
👩 महिला उद्यमी वार्षिक ब्याज अनुदान
🌟 विशेष श्रेणियों के लिए अतिरिक्त लाभ
विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियाँ+30% (max ₹3 लाख)
भोपाल गैस कांड पीड़ित परिवार+20% (max ₹1 लाख)
पात्रता मानदंड
कौन कर सकता है आवेदन? — ये शर्तें पूरी होनी चाहिए
01
🏠 स्थायी निवासी
आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
02
👨🌾 किसान का बेटा/बेटी
माता-पिता के पास कृषि भूमि होना अनिवार्य है।
03
🎂 आयु 18–45 वर्ष
आवेदन तिथि पर उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए।
04
📚 न्यूनतम 10वीं पास
कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
05
💸 आयकरदाता न हो
Income Tax भरने वाले इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
06
🔂 एक बार ही लाभ
एक आवेदक योजना का लाभ केवल एक बार ही ले सकता है।
आवश्यक दस्तावेज
सभी दस्तावेज स्कैन/PDF रूप में तैयार रखें
🪪आधार कार्ड
💳पैन कार्ड
📄जन्म प्रमाण पत्र
📋BPL प्रमाण पत्र
🌾कृषि भूमि के कागज़ात
📊आय प्रमाण पत्र
🏠पते का प्रमाण
📷पासपोर्ट साइज फोटो
📱मोबाइल नंबर
🎓10वीं की अंकसूची
📁DPR (CA प्रमाणित)
🗳️वोटर ID / राशन कार्ड
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
5 आसान चरणों में करें आवेदन — msme.mponline.gov.in पर
1
🌐
msme.mponline .gov.in पर जाएं
2
✍️
पंजीकरण करें / Login करें
3
📝
आवेदन फॉर्म सही-सही भरें
4
📤
दस्तावेज अपलोड करें
5
✅
Submit करें और स्वीकृति पाएं
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
आपके मन में भी हो सकते हैं ये सवाल
MMKUY क्या है और किसके लिए है?
यह मध्य प्रदेश सरकार की योजना है जो किसानों के शिक्षित बेरोजगार बेटे-बेटियों को कृषि-आधारित उद्योग लगाने के लिए ₹2 करोड़ तक का ऋण व सब्सिडी देती है।
क्या महिलाओं को अतिरिक्त लाभ मिलता है?
हाँ! महिला उद्यमियों को पुरुषों की तुलना में 1% अधिक ब्याज अनुदान (6%) मिलता है और छोटी परियोजनाओं में 30% सब्सिडी का विशेष लाभ भी है।
क्या एक से अधिक बार आवेदन कर सकते हैं?
नहीं। एक आवेदक इस योजना का लाभ केवल एक बार ही ले सकता है।
क्या व्यापारिक गतिविधियाँ पात्र हैं?
नहीं। केवल औद्योगिक और सेवा-आधारित इकाइयाँ पात्र हैं। शुद्ध व्यापारिक गतिविधियाँ इस योजना में नहीं आतीं।
ऋण की गारंटी कौन देता है?
सरकार CGTMSE (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज) के माध्यम से ऋण गारंटी प्रदान करती है।
आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?
आधिकारिक वेबसाइट: msme.mponline.gov.in — यही एकमात्र आधिकारिक पोर्टल है।
🚀 सरकारी योजना | ग्रामीण उद्यमिता
अभी आवेदन करें और अपना उद्यम शुरू करें!
मध्य प्रदेश के किसान परिवारों के युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है।
₹2 करोड़ ऋण, 30% सब्सिडी, 6% ब्याज अनुदान — सब एक योजना में।
देर न करें, अभी पंजीकरण करें।
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना मध्य प्रदेश के किसान परिवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है। यह न केवल उनके बच्चों को स्वरोजगार का मार्ग प्रशस्त करती है, बल्कि राज्य के समग्र औद्योगिक और आर्थिक विकास में भी योगदान देती है।
पात्र उम्मीदवारों से आग्रह है कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करें और अपने कृषि-आधारित उद्यम की स्थापना करें। यही आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर किसान की दिशा में एक ठोस कदम है।