बड़ा बदलाव: अब कोई अवैध कॉलोनी वैध नहीं होगी, राज्य सरकार ने नियमितीकरण का प्रावधान खत्म किया



 प्रदेश की 6800 से ज्यादा अवैध काॅलाेनियां फिलहाल वैध नहीं होंगी। राज्य सरकार ने अवैध काॅलाेनियाें के नियमितीकरण का प्रावधान खत्म कर दिया है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के मुताबिक 3 जून 2019 काे हाईकाेर्ट ने इस धारा पर आपत्ति जताते हुए अवैध काॅलाेनियाें के नियमितीकरण पर राेक लगा दी थी। इसके बाद नगरीय प्रशासन ने एडवाेकेट जनरल से राय ली और प्रावधान को विलोपित करने का फैसला लिया। सरकार अब इसके नए नियम बनाने जा रही है, जिसे विधानसभा में एक्ट के रूप में लाने के बाद लागू किया जाएगा। इसके बाद अवैध कॉलोनी को वैध करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

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