कावड़ यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए इंदौर जिला स्थित खंडवा रोड पर ट्रक एवं भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पवन जैन ने आदेश जारी कर दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, इंदौर से खंडवा की ओर जाने वाले एवं खंडवा से इंदौर की ओर आने वाले ट्रक और अन्य भारी वाहनों का सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि इस दौरान कोई भी भार वाहक वाहन से गुजरता है तो उसके ड्राइवर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस की टीम भी रोड पर तैनात की गई है।
उक्त प्रतिबंध से दुग्ध वाहन, स्वास्थ्य सेवाओं में लगे नगर निगम के वाहन, पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड, पानी के टैंकर, आर्मी के वाहन, विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन, एलपीजी- पेट्रोलियम पदार्थ के वाहन, कृषि उपज मंडी में सब्जी ले जाने वाले वाहन तथा यात्री बसें मुक्त रहेंगी। यह प्रतिबंध केवल भार वाहक वाहनों के लिए है। शेष हल्के वाहन जैसे कार, जीप तथा दो पहिया वाहन पहले की तरह चलते रहेंगे।
बता दें कि, सावन माह में कावड़ यात्रा शुरू होने के बाद उज्जैन और ओंकारेश्वर ज्योर्तिलिंग तक कावंडियां कावड़ लेकर जाते है। साथ ही अन्य लोग पहुंचते है। कई कावड़ यात्राएं ओंकारेश्वर से इंदौर होते हुए उज्जैन जाती हैं। खंडवा रोड संकरी होने की वजह से कावड़ यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने सुबह आठ से रात नौ बजे तक ट्रक, डंपर और अन्य बड़े लोडिंग वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। यह व्यवस्था पूरे सावन माह के लिए रहेगी।
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