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Gorakhpur News : थाने की दहलीज पर टूटा कानून का दम, पुलिसवालों ने तलाक के बगैर ही करा दी शादी

कानून की दहलीज पर ही बुधवार को कानून तार-तार हो गया। थाना परिसर में ही स्थित मंदिर में महिला की उसके देवर से शादी करा दी गई। जबकि, महिला का अभी पहले पति से तलाक ही नहीं हुआ है। हिंदू रीत-रिवाज व कानून के मुताबिक तलाक के बगैर दूसरी शादी करना अपराध है। 



थाना परिसर के मंदिर में शादी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। अब चौरीचौरा इंस्पेक्टर पूरे प्रकरण की जानकारी होने से ही इनकार कर रहे हैं। फिलहाल, एसपी ने पूरे मामले की रिपोर्ट पुलिस क्षेत्राधिकारी से मांगी है। 

जानकारी के मुताबिक, चौरीचौरा इलाके में रहने वाली महिला ने बुधवार को थाने में प्रार्थनापत्र दिया था। उसका आरोप था कि पति शारीरिक रूप से विकलांग हैं। इसका फायदा उठाकर देवर ने दुष्कर्म किया। लिहाजा, देवर से शादी करा दी जाए। प्रार्थना पत्र मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और आरोपी को पकड़ कर थाने लाया गया। 

बताया जा रहा है कि युवक को दुष्कर्म के आरोप में जेल भेजने की धमकी दी गई। साथ ही यह भी कहा गया कि समझौता करके भाभी से शादी रचा ले तो जेल जाने की नौबत नहीं आएगी। इसी का नतीजा रहा कि युवक भी शादी के लिए राजी हो गया। जैसे ही बात बनी, वैसे ही पुलिस ने थाना परिसर स्थित मंदिर में दोनों की शादी रचा दी। 

पुलिस ने इसे उपलब्धि के तौर पर पेश किया। फोटो व प्रेस रिलीज जारी करके वाहवाही लूटने का प्रयास किया, लेकिन यह ध्यान नहीं दिया कि थाने की चौखट पर ही कानून का खुला उल्लंघन किया गया। दुष्कर्म के आरोपी से शादी करा दी गई। यह भी नहीं देखा गया कि महिला का पहले पति से तलाक हुआ है या नहीं? अब मामला अफसरों के संज्ञान में आया तो पुलिस बैकफुट पर आ गई। साथ ही पूरे मामले से पल्ला झाड़ने में जुट गई। 

भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अनुसार, जो कोई भी पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी स्थिति में विवाह करेगा, जिसमें पति या पत्नी के जीवनकाल में विवाह करना अमान्य होता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा होगी, जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आर्थिक दंड भी दिया जाता है। 

महिला ने तहरीर दी थी। लेकिन, मंदिर में शादी की जानकारी नहीं है। इससे पुलिस का कोई लेना-देना नहीं है। प्रकरण की जानकारी हुई है। यह गंभीर मामला है। इसकी जांच सीओ चौरीचौरा को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।



साभार- अमर उजाला  

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