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अंडे खरीदने से पहले एक्सपायरी डेट देखना ना भूले

हमीरपुर। मिठाइयों के बाद शासन ने अब अंडों पर भी एक्सपायरी तिथि दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। एक्सपायर अंडे बेचते पकड़े जाने वाले दुकानदारों से जुर्माना वसूला जाएगा। अंडों को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज भी अलग होंगे। 150 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए अंडों का परिवहन रेफ्रिजरेटेड वाहन से करना होगा। इस संबंध में कार्यवाही आरंभ करने के निर्देश मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को मिले हैं।




अभी तक अंडों की गुणवत्ता परखने का कोई भी पैमाना सूबे में नहीं है। गर्मी के मौसम में चार-पांच दिन के बाद ही अंडे खराब होने लगते हैं। इनके सेवन से लोग फूड प्वाइजनिंग तक के शिकार हो जाते हैं। शासन से मिले निर्देश के मुताबिक अंडा कारोबारी को अंडे की क्रेट पर स्टीकर, उत्पादन तिथि, बैच नंबर, पिन कोड समेत अन्य विवरण दर्ज कराना अनिवार्य होगा। पिन कोड से इनको जहां से मंगवाया गया, उस जगह के बारे में पता चल सकेगा। साथ ही उत्पादन तिथि से निश्चित समय सीमा के भीतर इनकी बिक्री अनिवार्य होगी। इसके बाद यह दुकान में नहीं बेचे जा सकेंगे। अंडों को सुरक्षित रखने के लिए वाहनों में कोल्ड चेन बरकरार रखने की व्यवस्था करनी होगी। इसकी देखरेख का जिम्मा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को दिया गया है।


जनपद में प्रतिवर्ष करीब 61.54 लाख अंडों की खपत होती है। वहीं रोजाना करीब 1685 अंडों की खपत होती है। जनपद में अंडे मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत अन्य जगहों से आते है, लेकिन इनको यहां लाते समय कोल्ड चेन तैयार नहीं की जाती। इस वजह से कई दफे अंडे खराब हो जाते हैं। दुकानदार भी यह अंडे ग्राहकों को बेच देते हैं। गर्मियों में यह समस्या सबसे अधिक होती है।
शासन ने अब अंडों में भी एक्सपायरी तिथि दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। वहीं वाहनों पर कोल्ड चेन बरकरार रखने की व्यवस्था भी बनाने को कहा गया है। बताया कि प्रति चार माह में केंद्र सरकार द्वारा एक सर्वे कराया जाता है। रिपोर्ट लखनऊ को भेजी जाती है। वहीं जनपद को कितना माल भेजना है। यह तय होता है। जल्द ही कवायद शुरू होगी।

- डॉ. अरविंद कुमार, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी

SOURCE: AMAR UJALA 

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