म०प्र० राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजनान्तर्गत आवेदन आमंत्रित किये जाना है। इस योजनार्न्तगत बेरोजगार युवक-युवतियों उद्योग सेवा, विनिर्माण, कृषि, आधारित परियोजनायें एग्रो प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग, केटल फीड़, पोल्ट्री फीड, फिश फीड, कस्टम हाईरिग सेंटर, टिश्यू कल्चर, मसाला उद्योग, ग्रामोद्योग हस्तशिल्पकलां से जुड़ी परियोजनाओं के लिए आवेदन कर सकते है।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजनान्तर्गत अधिकतम अनुदान राशि दो करोड़ रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। संपूर्ण परियोजना लागत राशि पर अनुदान राशि के रूप में होगी। सूक्ष्म कलस्टर (200 लाभार्थी तक) अधिकतम एक करोड़ रु. तक वृहद कलस्टर (201 से 400 या अधिक) में अधिकतम दो करोड़ रु. तक अनुदान राशि होगी। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिए तथा जिले का निवासी होना चाहिए।
आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिये तथा आवेदक पूर्व में किसी बैंक या शासकीय संस्था से डिफाल्टर ना हो। आवेदक केवल एक बार योजना का लाभ ले सकता है तथा आवेदक द्वारा योजना से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन रिपोर्ट सीए का लगाना अनिवार्य है। योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के समुदाय, सदस्य समूहों के लिए विभिन्न लाईन विभाग, मत्स्य विभाग, उद्यानिकी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, उर्जा विभाग, तकनीकी कौशल वं उन्नयन विभाग, आयुष विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों से भी आवेदन प्राप्त किये जा सकते हैं।
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