पेट्रोल पंपों पर अब मिलेगा केरोसिन —
5,000 लीटर स्टॉक, 21 राज्य, 60 दिन की छूट
नई दिल्ली, 29 मार्च 2026 — पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम नियम 2002 में संशोधन कर IOC, BPCL, HPCL के चयनित पेट्रोल पंपों पर केरोसिन भंडारण और बिक्री की अनुमति दी। Gazette Notification जारी।
अधिकतम केरोसिन स्टॉक
प्रदेश (States + UTs)
अवधि (Temporary)
पेट्रोल पंप (Per District)
आवंटन (Extra Allocation)
कनेक्शन सरेंडर
केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बंदी के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में हुई गड़बड़ी के मद्देनजर पेट्रोलियम नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 29 मार्च 2026 को Gazette Notification जारी कर, IOC, BPCL और HPCL के चयनित पेट्रोल पंपों को केरोसिन (मिट्टी का तेल) के भंडारण और बिक्री की अनुमति दे दी है।
नए नियमों के तहत प्रत्येक चयनित पेट्रोल पंप पर अधिकतम 5,000 लीटर तक PDS सुपीरियर केरोसिन ऑयल (SKO) का स्टॉक रखा जा सकेगा। प्रत्येक जिले में अधिकतम दो पेट्रोल पंपों को इसके लिए नामित किया जा सकेगा — प्राथमिकता COCO (Company Owned, Company Operated) आउटलेट्स को दी जाएगी। यह व्यवस्था 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में तत्काल प्रभाव से लागू है, जिनमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात शामिल हैं — यानी वे राज्य जहाँ पहले PDS केरोसिन बंद हो चुका था।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह कदम पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से वैश्विक LPG और LNG आपूर्ति में आई बाधाओं के कारण उठाया गया है। सरकार ने नियमित आवंटन के अलावा राज्यों को 48,000 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन का आवंटन किया है। साथ ही, सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर चल रही हैं और पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने 27 मार्च 2026 को 'माई पीएनजी-डी' (MyPNG-D) पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के ज़रिए Piped Natural Gas (PNG) उपभोक्ता घर बैठे ही अपना LPG कनेक्शन सरेंडर कर सकते हैं। मात्र दो दिनों में 6,000 PNG उपभोक्ताओं ने अपना LPG कनेक्शन सरेंडर किया। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि अब तक कुल 2.20 लाख PNG उपभोक्ताओं ने LPG कनेक्शन सरेंडर किए हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों में ढील देने के बावजूद PESO (Petroleum and Explosives Safety Organisation) की सभी सुरक्षा प्रक्रियाएं और दिशानिर्देश पूरी तरह लागू रहेंगे। केरोसिन का उपयोग केवल घरेलू खाना पकाने और रोशनी के उद्देश्य से किया जा सकेगा। कालाबाजारी और मिलावट रोकने के लिए सख्त निगरानी रहेगी। इसके अलावा Form XIX लाइसेंस वाले ईंधन टैंकर को Form XVIII की अतिरिक्त लाइसेंस आवश्यकता से छूट दी गई है, जिससे वितरण श्रृंखला तेज होगी।
PDS SKO
Allocation
Form XIX
5000L स्टॉक
Cooking + Light
ग्रामीण क्षेत्र
Priority
| पैरामीटर | ❌ पहले (Before) | ✅ अब (After — 60 दिन) |
|---|---|---|
| पेट्रोल पंप पर केरोसिन | ❌ अनुमति नहीं | ✅ 5,000 लीटर तक |
| Kerosene-Free राज्यों में PDS | ❌ बंद था | ✅ 21 राज्यों में फिर शुरू |
| Form XVIII (Tanker License) | ❌ अनिवार्य था | ✅ Form XIX पर छूट मिली |
| प्रति जिला केंद्र | ❌ केवल राशन दुकान | ✅ 2 पेट्रोल पंप + राशन दुकान |
| LPG Surrender Online | ❌ Offline प्रक्रिया | ✅ MyPNG-D Portal से Online |
| अतिरिक्त केरोसिन आवंटन | ❌ नहीं था | ✅ 48,000 KL अतिरिक्त |
| PESO सुरक्षा नियम | लागू | ✅ लागू रहेंगे (बदलाव नहीं) |

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