दतिया: दतिया में पुलिस की कथित मनमानी पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने तत्कालीन सिनावल थाना प्रभारी अरविंद सिंह भदौरिया समेत चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इन पर आरोप है कि बिना वारंट एक घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की गई।
अदालत ने साफ कहा कि बिना वारंट किसी के घर में प्रवेश करना पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और यह कार्रवाई पूरी तरह गैरकानूनी है। ग्राम रावरी निवासी युवराज सिंह ने इस मामले में परिवाद दायर कर पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए थे।
कोर्ट ने थाना कोतवाली पुलिस को निर्देश दिए हैं कि मामले में FIR दर्ज कर 16 जून 2026 तक रिपोर्ट पेश की जाए। इस आदेश के बाद जिले में हड़कंप मच गया है और पुलिस महकमे पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
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