जालौन में अवैध खनन पर सख्ती: अब माफिया के पूरे नेटवर्क पर होगी कार्रवाई

जालौन: जालौन में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने स्पष्ट किया है कि अब कार्रवाई केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वाहन स्वामी, खनन कराने वाले, भंडारणकर्ता, जमीन उपलब्ध कराने वाले और अवैध खनिज के खरीदारों तक को कानूनी दायरे में लाया जाएगा।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के हर मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत अलग से कार्रवाई सुनिश्चित हो।

प्रशासन ने राजस्व, परिवहन, जीएसटी, आयकर और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित सभी विभागों को अपने-अपने स्तर पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अवैध खनन के पूरे नेटवर्क को तोड़ा जा सके।

जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि अवैध खनन में इस्तेमाल होने वाले वाहन, मशीनें और खनिज जब्त किए जाएं। साथ ही आरोपियों की गहन जांच कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। संवेदनशील क्षेत्रों में संयुक्त टीम बनाकर नियमित चेकिंग, रात्रि गश्त और अभियान चलाने पर जोर दिया गया।

उन्होंने चेतावनी दी कि एनजीटी और शासन के निर्देशों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी।

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