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अपराध और खौफ पैदा करके संपत्ति जुटाने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसा

बांदा जिले में अपराध और खौफ पैदा करके संपत्ति जुटाने वालों पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई का शिकंजा कसा है। इनमें अवैध खनन करने वाले लोग को भी शामिल किया गया हैं। पुलिस ने 16 लोगों पर कार्रवाई की है। इन सभी का इतिहास अपराधा की दुनिया से जुड़ा हुआ है। पुलिस अधीक्षक डा.एसएस मीणा ने बताया कि गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित अपराधियों की करीब दो करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। बड़ी संख्या में अपराधियों पर गैंगेस्टर की कार्रवाई हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने 70 से अधिक लोगों को जिला बदर किया है।



जिन पर अवैध संपत्ति जुटाने और उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्रवाई के दायरे में आने वाले आरोपियों पर राशिद खां पुत्र इद्दू (बोधी पुरवा, थाना मटौंध), इद्दू खां पुत्र हुसैन (बोधी पुरवा, मटौंध), आनंदी केवट पुत्र झुंरिया (दौलतपुर, मटौंध), दीन मोहम्मद पुत्र अली मोहम्मद (अंडौरा, मटौंध), सुल्तान पुत्र सलमान (कनवारा, कमासिन), शिवहरे पुत्र रामऔतार (लहुरेटा, नरैनी), शाकिर पुत्र जलालुद्दीन (शेखनपुर, गिरवां), राजा भइया पुत्र रामआसरे (मरौली, मटौंध), दादी उर्फ राममनोहर पुत्र रामआसरे (मरौली, मटौंध), गौरवा उर्फ गोरे उर्फ रामबाबू पुत्र राजाभइया (मरौली, मटौंध), नरेंद्र यादव पुत्र मुन्नीलाल यादव (मरौली, मटौंध), पप्पू निषाद उर्फ विधायक पुत्र पन्ना निषाद, राजेश निषाद उर्फ फत्तू पुत्र पप्पू निषाद (गोड़ी बाबा, शहर कोतवाली), नजाकत हुसैन पुत्र अब्दुल गनी (लहुरेटा, नरैनी), फूल मिश्रा पुत्र रामेश्वर मिश्रा (अछरौड़, मटौंध) और आलोक त्रिवेदी उर्फ मनोज द्विवेदी पुत्र महेश प्रसाद (मुरवां, मटौंध) शामिल हैं।

पुलिस के मुताबिक इन सभी पर गिरोह बंद अधिनियम और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में बुधवार को बोधी पुरवा में अभियुक्त इद्दू पुत्र हुसैन की 55 लाख 54 हजार 234 रुपये की संपत्ति (मकान, खेत) आदि कुर्क किया गया है। इद्दू खां और उसकी गैंग सदस्य राशिद खां की 56 लाख 21 हजार 234 रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है।


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