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सिंचाई के लिये निर्धारित घंटों में किसानों को बिजली उपलब्ध करायें

पर्यावरण एवं बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग ने बिजली विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपयोग और सिंचाई के लिये निर्धारित घंटों के दौरान बिजली अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। बरसात में ट्रांसफार्मर खराब होने और खम्बे या तार टूटने की स्थिति में अविलम्ब सुधारें। बिजली की खराबी की स्थिति में आमजनों की सहायता के लिये टोल-फ्री नम्बर 1912 का व्यापक प्रचार करें। ग्रामीण क्षेत्रों में दीवार पर भी यह नम्बर लिखवायें। डंग ने यह निर्देश बालाघाट में विभिन्न विभागों की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान दिये।

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सड़कों के साथ नाली निर्माण अवश्य करें

प्रभारी मंत्री डंग ने जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में बनने वाली सड़कों के साथ नाली अनिवार्य रूप से बनाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सड़कें किसी भी योजना की क्यों न हों स्वच्छता और स्वास्थ्य की दृष्टि से पानी की निकासी के लिये उनके साथ नाली का निर्माण करें। मनरेगा से बनने वाली खेत-सड़क योजना की सीमेंट-कांक्रीट सड़कों के दोनों ओर नाली का निर्माण करें। नाली के बगैर सड़क पूर्णता प्रमाण-पत्र कदापि न जारी करें। नई बनने वाली नालियों के साथ सड़क न बनने पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

हैण्ड-पम्प के पास पानी की निकासी का उचित इंतजाम करें

डंग ने कहा कि हैण्ड-पम्प के पास गंदगी न रहने दें और पानी की निकासी के लिये उचित इंतजाम करें। मनरेगा के तहत पानी की निकासी के लिये सोकपिट बनायें। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय की किस्त नहीं मिलने संबंधी एक भी शिकायत नहीं आनी चाहिये। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को भी समय से किस्त प्रदान करें। ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों की सी.सी. निर्धारित समय में जारी करें। उपयंत्री समय पर निर्माण कार्य का मूल्यांकन कर सी.सी. जारी करें।

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राजस्व प्रकरणों का निपटारा समय-सीमा में करें

पर्यावरण मंत्री डंग ने कहा कि पटवारी नामांतरण, बंटवारा एवं राजस्व के अन्य कार्य तत्परता के साथ और समय-सीमा में करें। इन कार्यों में लापरवाही नहीं होनी चाहिये। नगरीय क्षेत्रों में आबादी की भूमि का सर्वे करें और ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन लोगों को आबादी के पट्टे दें। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में पात्रता पर्ची धारकों को समय पर खाद्यान्न मिलना सुनिश्चित करें। वन अधिकार अधिनियम में पात्र लोगों को पट्टे का वितरण और पट्टाधारकों को योजनाओं का लाभ दिलायें। किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद एवं उर्वरक उपलब्ध करायें।

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