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निगम कर्मचारी निलंबित: राजनीतिक दल के प्रत्याशी का सागर में प्रचार - कलेक्टर द्वारा कार्रवाई

सागर: विधानसभा चुनाव के चलते सागर में राजनीतिक दल के प्रत्याशी का प्रचार करते हुए शासकीय कर्मचारी का सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने पर नगर निगम के कर्मचारी को निलंबित किया गया है। मामले की जांच के बाद कलेक्टर दीपक आर्य ने कार्रवाई की है। दरअसल, सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत कोई भी शासकीय सेवक किसी विधान मंडल या स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन में न तो मत याचना करेगा और न अन्यथा हस्ताक्षेप करेगा। न उसके संबंध में प्रभाव का प्रयोग करेगा और न उसमें भाग लेगा ।

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लेकिन नगर पालिका निगम सागर (Bundelkhand) के स्थाई कर्मचारी रामेश्वर चौबे राजनीतिक दल विशेष के प्रचार-प्रसार में शामिल पाए गए जो कदाचार की श्रेणी में आता है। जिसे देखते हुए निगम कर्मचारी रामेश्वर चौबे को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाए जाने पर कलेक्टर आर्य ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। चौबे को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन अवधी में उनका मुख्यालय नगर परिषद बंडा निर्धारित किया गया है।

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